Same Sex Marriage
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह( Same Sex Marriage) को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में समलैंगिक विवाह पर मिलने वाली मंजूरी को खारिज कर दिया है। वहीं आपको बता दें की इस मामले में 5 लोगों की पीठ द्वारा सुनवाई की गई।
पांच जजों की पीठ ने सुनाया फैसला
आपको बता दें की 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया आपको बता दें की इस कार्यवाही में मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल थे।
यह भी पढ़े: MP Election 2023 कांग्रेस ने जारी किया वचनपत्र, इन वादों को करेगी पूरा
कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि समलैंगिक जोड़े बच्चे गोद नहीं ले सकते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल ने अपने फैसले में कहा कि समलैंगिक जोड़े को बच्चे गोद लेने का अधिकार है। वहीं, जस्टिस एस रवींद्र भट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा ने इस पर आपत्ति जताई।
यह भी पढ़े: Cricket Entry In Olympics में क्रिकेट की एंट्री, पीएम ने ट्वीट कर किया स्वागत
वहीं सीजेआई ने सुनवाई में कहा की हम समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों पर विचार-विमर्श करने के लिए मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों समेत एक समिति गठित करने के केंद्र के सुझाव को स्वीकार करते हैं। समिति इस बात पर विचार करेगी कि क्या समलैंगिक जोड़े को राशन कार्ड, साझा बैंक अकाउंट बनाने , पेंशन में नॉमिनी बनने जैसे अधिकार दिए जा सकते हैं या नहीं।”
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर कहा
इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा की अदालत कोई भी कानून को नहीं बना सकती है।बल्कि केवल इसकी व्याख्या कर सकती है और विशेष विवाह अधिनियम को बदलना संसद का काम है।
Follow Us On:
https://www.facebook.com/IndiaSamachar27?mibextid=ZbWKwL
https://twitter.com/IndiaSamachar27?t=uLqAZFQ-0F8E5QtLGLsYQw&s=09