Railway Accident
भारतीय रेल की ओर से ट्रेन दुर्घटना(Railway Accident) में पीड़ित लोगों के लिए नए नियमों को पेश किया है। वहीं इन नियमों के तेहत रेलवे की ओर से किसी भी व्यक्ति के एक्सीडेंट में घायल या फिर मृत पाए जाने पर मिलने वाली राशि को 10 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। जानकारी के लिए बता दें की 2012 से लेकर 2013 तक इसमें संशोधन देखा गया था। जिसके काफी समय बाद अब दोबारा बदलाव देखने को मिल रहा है।
अनुग्रह राहत राशि में बदलाव
कुछ ही समय पहले भयानक और दर्दनाक ट्रेन हादसा ओडिशा में हुआ था। वहीं इस दौरान काफी संख्या में लोगों के मरने की जानकारी साथ ही साथ कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई थी। वहीं ऐसे ही हादसों में सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुग्रह राशि में रेलवे ने कुछ बदलाव पेश किए है। खासकर वे लोग, जो मानवयुक्त समपार फाटक दुर्घटना में रेलवे की दुर्घटनाओं का शिकार हो गए हैं. यह नया नियम 18 सितंबर से लागू हो चुका है।
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कितनी बड़ी अनुग्रह राशि
इस संशोधन के तहत रेलवे ने राशि को बढ़ा दिया हैं। वहीं इस संबंध में रेलवे की ओर से एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। इसी सर्कुलर के तहत रेलवे ने अब अचानक हुई दुर्घटना में परिजनों को 5 लाख रुपए तक की राशि देने का ऐलान किया है। वहीं ट्रेन हादसे में बुरी तरह घायल हो जाने वाले व्यक्तियों के लिए रेलवे ने 2.5 लाख रुपए की राशि देने का तय किया है। यदि व्यक्ति को साधारण या फिर मामूली चोट भी हो तो रेलवे की ओर से 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी पहले की बात की जाए तो अब तक रेलवे की ओर से अब तक केवल 25,000 या फिर 5,000 रुपए की राशि दी जा रही थी।
अस्पताल में भर्ती मरीजों को
अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों को सरकार की ओर से 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रखने पर अतिरिक्त अनुग्रह राहत की घोषणा की जाएगी. हर 10 दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख, जो भी हो 3,000 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 15,00 रुपए की राशि दी जाने वाली हैं।
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