UP News
अपने बूढ़े मां बाप को परेशान करने वाली संतान की नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश (UP News) की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सरकार संतान से जुड़ी अधिकार नियमावली में संशोधन करने जा रही है। इसका प्रस्ताव सरकार द्वारा तैयार कर लिया गया हैं।
इस कारण उठाया सरकार ने सख्त कदम
सरकार ने ऐसा कदम बूढ़े मां बाप पर हो रहे अत्याचार के संबंध में ऐसा सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।कानून में प्रावधान किया जाएगा कि इस प्रकार के मामलों में लिप्त होने वाले वारिस संपत्ति के अधिकार से बेदखल किए जा सकते हैं।
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संपत्ति से बेदखल करने का हक
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 बनाई गई है. यह केंद्र सरकार द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 पर आधारित है जिसकी नियमावली 2014 में जारी की गई थी।
इस नियम के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भरण पोषण अधिकार का गठन किया गया है। ऐसे में राज्य में सप्तम विधि आयोग ने पुराने नियमावली को उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं बताया था जिसके बाद नियमावली के नियम 22 (क) 22 (ख) और 22 (ग) को बढ़ाने की सिफारिश की गई थी।
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