Lalu Prasad Yadav
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) एक बार फिर सुर्खियों में नजर आ रहे है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में CBI द्वारा याचिका का विरोध किया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं कोर्ट से इस मामले में त्वरित जांच करने की भी अपील की थी। वहीं अब इसी याचिका का विरोध लालू प्रसाद यादव ने किया है।
इस तारीख पर होगी अब अगली सुनवाई
चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को दी गई जमानत पर कोर्ट द्वारा अब अगली सुनवाई 25 अगस्त को होने वाली है। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ चारा घोटाले से संबंधित डोरंडा कोषागार मामले में झारखंड हाई कोर्ट द्वारा लालू यादव को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर अगली सुनवाई अब 25 अगस्त को करने वाली है।
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कोई मकसद नहीं होगा पूरा
लालू प्रसाद यादव ने अपने इस विरोध में कहा कि बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। वहीं उन्होने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।, क्योंकि यह सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है।
CBI के असंतुष्ट होने पर नही चुनौती दी जा सकती
बता दें कि कोर्ट में दलीलों के दौरान लालू प्रसाद यादव ने अपने जवाब में कहा कि उनकी सजा को निलंबित करने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को सिर्फ इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि सीबीआई असंतुष्ट है। इसी के साथ अपनी स्वास्थ्य और बढ़ती हुई उम्र का भी उन्होने हवाला दिया आपको बता दें कि 1 फरवरी को उन्हें पांच साल की कैद और 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। 75 वर्षीय राजद नेता के पास घोटाले की अवधि के दौरान अविभाजित बिहार का वित्त विभाग था, जिसके वह मुख्यमंत्री थे।
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