Bihar Caste Census:
बिहार में जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने के आदेश देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई को टाल दिया है। बता दें कि अब अगली सुनवाई इस मामले में 18 अगस्त को होने वाली है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को राहत देते हुए राज्य में जातीय गणना कराने को मंजूरी दी है।
सभी फैसलों को किया था रद्द
पिछली एक अगस्त को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बिहार सरकार के जातिगत जनगणना को सही ठहराया था। थ ही जातीय गणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। वहीं इस फैसले के खिलाफ याचिकार्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। जिसे लेकर अब अगली सुनवाई 18 अगस्त को होनी है। अब तक बिहार सरकार मामले कैविएट दाखिल कर चुकी है।
दोनो पक्ष सुन ने के बाद कोर्ट सुनाएगी फैसला
आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट सुनवाई करते हुए कहा है कि इस मामले में दोनो पक्षों को सुन ने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। वहीं इसके बिना कोई भी आदेश कोर्ट की ओर से नहीं दिया जा सकता। अब तक इस मामले में कई अन्य और भी याचिकाएं दायर की गई है। जिसे लेकर कोर्ट का कहना है कि सभी याचिकाओं को एक साथ ही सुना जाएगा आपको बता दें कि इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने जातिगण सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।