Kothari Kaand
सोमवार इल्हाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा कोठरी कांड( Kothari Kaand) को लेकर सुरेंद्र कोली व मनिंदर सिंह पंढेर को मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली है। आरोप संदेह से परे साबित न हो पाने के कारण निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है।
कोठरी कांड में सजा खारिज
आपको बता दें की इस सजा को लेकर कोर्ट ने आरोप संदेह से परे साबित न हो पाने के कारण निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की खंडपीठ ने लंबी चली बहस के बाद अपीलों पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। उक्त मामले में सोमवार को फैसला सुनाया गया।
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कई केस है दर्ज
आपको बता दें बहुचर्चित केस में कोठरी केस भी शामिल है। दिल्ली एनसीआर का सबसे चर्चित कैसे था। ये हत्याकांड नोएडा की सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इससे पहले गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने कोली और पंढेर को 2005 और 2006 के बीच कई बच्चियों के बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था।
वहीं इस केस के मुख्य आरोपी को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने कोली को 12 मामलों में निर्दोष पाया। जानकारी दे दें कि इन मामलों के लिए उसे पहले मौत की सजा दी गई थी। साथ ही कोर्ट ने पंढेर को भी 2 मामलों में निर्दोष पाया गया, जिसमें उसे मौत की सजा दी गई थी।
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