Ganesh Chaturthi
कुछ ही समय में भारत में गणपति पूजा(Ganesh Chaturthi)और दुर्गा पूजा का शुभारंभ होने वाला है। वहीं यमुना में मूर्ति विसर्जन किया तो 50 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने किया फरमान जारी।
क्या है नई गाइडलाइन
अगर आप भी अपने घर में दुर्गा पूजा या फिर गणेश पूजा के दौरान मूर्ति की पूजा करते है तो यह खबर पर गौर जरूर करें। दरअसल दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने नई गाइडलाइन जारी की है। वहीं गंगा को साफ रखने के मिशन के तहत 2019 व 2021 में जारी आदेश के अनुसार, गंगा और उसकी सहायक नदियों में मूर्ति विसर्जन करने पर 50 हजार रुपये का पर्यावरण क्षति शुल्क लगाया जाएगा।
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जुर्माने की राशि होगी अधिक
वहीं यदि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन पांच के अनुसार नदियों को प्रदूषित करने पर एक लाख रुपये जुर्माना, जेल या दोनों की सजा हो सकती है। इस संबंध में मूर्तिकारों के लिए और मूर्ति वीरसर्जन की गाइडलाइन जारी की है।
इन बातों का रखें खयाल
यदि आप अपने घरों में इस त्योहार पर भगवान की मूर्ति लाकर पूजा करते है। तो इस जानकारी को ध्यान रखें। गाइडलाइन के अनुसार गणेश पूजा और दुर्गा पूजा आदि में पीओपी की मूर्ति का विसर्जन जोहड़ों, झीलों, तालाबों व नदियों में न करें यदि संभव हो तो टब या फिर किसी बाल्टी में विसर्जन की प्रक्रिया को करें। पूजा के सामान जैसे फूल, सजावटी सामान विसर्जन से पहले मूर्ति से हटा लें।
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