Crackers ban in delhi
केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच पटाखों पर लगे प्रतिबंध (Crackers ban in delhi )को लेकर एक बार फिर नोकझोंक होती हुई दिखाई दे रही है। अब इस संबंध में दिल्ली सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
मनोज तिवारी की याचिका हुई खारिज
दरअसल हाल ही में सर्दियों के दौरान बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए आगामी दिवाली को लेकर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में आने वाली दिवाली पर पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कोर्ट से अर्जी लगाई थी। अब उसी अर्जी पर सुनवाई करते हुए उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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कोर्ट न कहा की जश्न मनाने के दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं. जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने तिवारी से कहा कि उन्हें अपने समर्थकों से भी कहना चाहिए कि रोशनी और आनंद के पर्व पर पटाखे न चलाएं।
ग्रीन पटाखों की है अनुमति
वहीं मनोज तिवारी के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा की ग्रीन पटाखों पर अनुमति होने के बावजूद पूरे प्रदेश में बैन लगा दिया गया है। इस दलील को सुन ने के बाद जज ने कहा कि स्थानीय स्तर पर अगर कोई प्रतिबंध है तो है, उसे रहने दीजिए, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे. आप त्योहार का उत्सव मनाने के दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं।
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