Ghaziabad dog bite news
गाजियाबाद से कुत्ते के काटने से एक 14 साल के बच्चें की मौत (Ghaziabad dog bite news) का चौका देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक बच्चें को कुत्ते ना काट लिया था। इस बात की जानकारी बच्चें ने अपने परिजनों के साथ साझा नहीं की थी। वहीं जब तक इस मामले की जानाकरी परिजनों को लगी तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि परिजनों ने बच्चे का इलाज भी कई अस्पतालों से कराया था। लेकिन बावजूद इसके बच्चे की मौत हो गई
कुत्ते के काटने से बच्चे की हुई मौत
आपको बता दें कि ताजा मामला गाजियाबाद का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार साबेज की मौत रेबीज के कारण हुई थी। बताया जा रहा है कि साबेज के पड़ोस में एक महिला आवारा कुत्तों को पालती है और खाना खिलाती है। महिला के पास मोहल्ले के पांच से छह कुत्ते आते हैं, रहते हैं। साबेज को इन्ही 5 कुत्तों में से किसी एक ने उसे काट लिया था। इस से पहले भी कई बार मोहल्ले के कई लोगों को इन कुत्तों ने काट लिया है।
परिजनों को नहीं बताई थी बात
साबेज ने अपने परिजनों से कुत्ते के काटने की जानकारी को साझा नहीं किया था। इसपर साबेज के दादा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डर के कारण सबेज ने अपने परिवार को घटना के बारे में नहीं बताया। घटना के चार दिन के बाद साबेज को रेबीज के लक्षण महसूस होने लगे थे। परिजनों द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार साबेज हवा और पानी से भी डरने लगा था, और अंधेरे में रहना पसंद करने लगा था।परिवार ने कहा कि साबेज काफी डरा रहता था और कभी-कभी जोर-जोर से शोर मचाने लगता था।
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परिवार को लगने लगा डर
इन्हीं लक्षणों के कारण परिजनों को काफी डर लगने लगा था। जिसके बाद उसे गाजियाबाद, मेरठ के कई अस्पतालों और यहां तक कि दिल्ली AIIMS भी ले जाया गया। वहीं सेहत में कोई सुधार न दिखने की वजह से परिजन आखिर में साबेज को इलाज के लिए बुलंदशहर ले गए। वहीं साबेज की मौत परिजनों द्वारा अस्पताल में इलाज करवा कर घर ले जाने के दौरान हुई थी।
महिला के खिलाफ जारी नोटिस
इस मामले में अब उस महिला के खिलाफ नगर निकाय ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उनकी ओर से कहा महिला से नगर निकाय ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या कुत्तों का उसने रजिस्ट्रेशन कराया था? क्या उन कुत्तों को एंटी रेबीज का टीका लगाया गया था? नोटिस में कहा गया है कि गाजियाबाद नगर निगम के तहत पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है। इस मामले में अगर महिला की ओर से 5 दिनो के अंदर प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है, तो फिर तय जुर्माने के अनुसार महिला को 5,000 रुपये की तय राशि का भुगतान करना होगा
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