मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट की ओर से सुनाया गया फैसला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का सियासी भविष्य तय करने वाला है। वहीं इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सजा पर रोक लगा दी है। यानी इस से राहुल गांधी के संसद सत्र में भी हिस्सा लेने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी
कोर्ट ने कही ये बात
कोर्ट ने कहा कि जब तक अपील लंबित है, तब तक सजा पर अंतरिम रोक रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे मूड में नहीं होते हैं, सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि राहुल को अधिक सावधान रखनी चाहिए थी। आपको बता दें कि इस से पहले हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी पर लगी सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी है।
मोदी सरनेम मामला क्या है
साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था. अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते दौरान राहुल गांधी ने मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है।